हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में राज्य सरकार ने उप-मंडल स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज-पोर्टल वेबसाइट्स के मीडिया कर्मियों को प्रत्यायन (एक्रेडिऐशन) और राज्य मुख्यालय, चंडीगढ़ और जिला स्तर के दैनिक समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसियों के मीडिया कर्मियों को मान्यता प्रदान करने के लिए हरियाणा मीडिया एक्रेडिऐशन नियम 2007 में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन फैसलों से अनेक मीडिया कर्मियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में मीडिया कर्मियों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की हैं। सरकार ने उनकी चिरलम्बित मांग को स्वीकार कर लिया है और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया कर्मियों को उप-मंडल स्तर पर भी एके्रडिऐशन दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को पहले ही राज्य मुख्यालय और जिला स्तर पर मान्यता प्रदान की जा चुकी है। अधिसूचित नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अब समाचार पोर्टल/वेबसाइट्स के मीडिया कर्मियों को भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक्रेडिऐशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य मुख्यालय, चंडीगढ़ से दैनिक समाचार पत्र और न्यूज एजेंसी के तीन संवाददाताओं, एक खेल संवाददाता, एक विधि संवाददाता और दो फोटोग्राफरों को एक्रेडिऐशन दी जा रही है। इसी प्रकार, जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्र या न्यूज एजेंसी के दो संवाददाताओं और एक फोटोग्राफर को एक्रेडिऐशन प्रदान की जा रही है। अब एक्रेडिऐशन के अलावा, हरियाणा सरकार राज्य मुख्यालय, चंडीगढ़ में दैनिक समाचार पत्र और न्यूज एजेंसियों के तीन मीडिया कर्मियों को और जिला स्तर पर दो मीडिया कर्मियों को मान्यता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इन तीन योजनाओं के तहत पात्र जिला या उप-मंडल स्तर के मीडिया कर्मी, संबंधित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से एक्रेडिऐशन या मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ के पात्र मीडिया कर्मी चंडीगढ़ स्थित निदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।