आधारकार्ड से बनेंगे आतिशबाजी बिक्री के लाइसेंस

 मथुरा से न्यूज लाईव के लिए नितेश ठाकुर की रिपोंट:-
पटाखों की अवैध बिक्री रोकने को आतिशबाजी की बिक्री को इस वर्ष आधारकार्ड का प्रावधान किया गया है। केवल उन्हीं आवेदकों को आतिशबाजी का लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिनके आधारकार्ड की फोटोकॉपी आतिशबाजी बिक्री के आवेदन के साथ होगी।
अकसर देखने में आता है कि आतिशबाजी के लाइसेंस जिस संख्या में जारी होते हैं, उससे कहीं अधिक संख्या में दुकानों पर बिक्री होती है। कहीं कहीं तो एक लाइसेंस पर चार -चार दुकानों का संचालन भी लोग कर लेते हैं। इनमें काफी संख्या अवैध बिक्रीकर्ताओं की होती है। इन्हीं सब पर लगाम लगाने के लिए इस बार आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने को आधारकार्ड की शर्त को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार अब चैकिंग या जांच में पता चल जाएगा कि लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति की ही अमुक दुकान है या नहीं। इससे बिना लाईसेंस के आतिशबाजी की दुकान लगाने वाले लोगों पर लगाम लगेगी और बाजार में आतिशबाजी की अवैध बिक्री रुकेगी।
इन स्थानों पर होगी आतिशबाजी बिक्री
-जुबली पार्क
-कृष्णानगर रामलीला मैदान
-सदर रामलीला मैदान
-ट्रांसपोर्ट नगर
-यमुनापार
हर वर्ष 300 से 350 लाइसेंस होते हैं जारी
शहर में आतिशबाजी बिक्री के लिए हर वर्ष 300 से 350 लाइसेंस जारी होते हैं। अग्निशमन उपायों आदि की शर्त पूरी करने के पश्चात ही लाईसेंस जारी किए जाने का प्रावधान है। आतिशबाजी बिक्री के लाइसेंस की मियाद तीन दिन की होती है।
अवैध भंडारण की शिकायत पर दिया नोटिस
कृष्णानगर क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में आतिशबाजी के अवैध भंडारण की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (कानून-व्यवस्था) रमेशचंद्र ने नोटिस जारी किया है। सोमवार को एडीएम से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने शिकायत की थी कि कृष्णा नगर में उत्पल नर्सिंग होम के समीप घनी आबादी में अवैध आतिशबाजी भंडारण किया जा रहा है। एडीएम ने मंगलवार को भंडारणकर्ता को जवाब देने के लिए बुलाया है।
“शहर में आतिशबाजी बिक्री की निरंतर निगरानी की जाएगी। अवैध आतिशबाजी बिक्री या भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी”।
– बसंत अग्रवाल, सिटी मजिस्ट्रेट
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