आरूषि हत्याकांड तलवार दंपति बरी
दिल्ली न्यूज लाईव ब्यूरो:–
नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और राजेश और नूपुर तलवार को बरी कर दिया है. इससे पहले 25 नवंबर 2013 को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने हालात से जुड़े सबूतों के आधार पर दोनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ जनवरी 2014 में दोनों ने इलाहाबाद हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने तलवार दंपती को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस ए.के. मिश्रा ने फैसला पढ़कर सुनाया। उधर, जेल में बंद तलवार दंपती फैसला सुनने के बाद भावुक हो गए और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया।दरअसल 16 मई 2008 की सुबह आरुषि (14) की लाश मिलने के बाद नोएडा पुलिस की ओर से नौकर हेमराज को हत्यारोपी बताया गया, अगले दिन उसकी लाश छत पर मिली। करीब 7 दिन बाद 23 मई को आरुषि के पिता डॉ. राजेश तलवार को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2009 में सीबीआई की दूसरी टीम को जांच दी गई। टीम ने तलवार दंपती को आरोपी बताते हुए साक्ष्य न होने पर क्लोजर रिपोर्ट लगाई। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट में तब्दील कर तलवार दंपती पर केस चलाने के आदेश दिए। 26 नवंबर 2013 को आरुषि के माता-पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।गौरतलब हैं गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को राजेश और नुपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे एक दिन पहले इनको दोषी ठहराया गया था। आरुषि इनकी बेटी थी। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।