नशीले पदार्थ रखने के दो आरोपियो को 2/2 साल की सजा।  

नशीले पदार्थ रखने के दो आरोपियो को 2/2 साल की सजा।

कुरुक्षेत्र न्यूूज लाईव संंवाददाता राकेश शर्मा

         अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश सिहँ की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के दो आरोपियो को दोषी करार देते हुए 2/2 साल की कैद व 25/25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 23 सितम्बर 2014 को के यू के थाना के सहायक उप निरीक्षक रामचन्द्र , सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ,हैड कांसटेबल विनोद कुमार व हैड कांसटेबल रुपेन्द्र सिहँ की टीम विधान सभा चुनावो के सम्बन्ध मे किरमच रोड पर दयालपुर मोड के पास नाकाबन्दी करके चैकिगं कर रही थी। इसी दौरान दयालपुर की तरफ से एक कार जिसमे दो नौजवान लडके बैठे थे आती दिखाई दी जो पुलिस को देखकर वापस मुडने की कौशिश करने लगे। शक कज आधार पर गाडी को रोककर चैक किया तथा तलाशी ली तो डिग्गी मे गते के नीचे एक पोलीथीन मे छुपाकर रखी अफीम बरामद हुई जिसका वजन करने पर 525 ग्राम हुई। पुलिस ने एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी विक्रम सिहँ व विजय वासीयान समसीपुर जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया।  मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश सिहँ की अदालत मे विचारधीन था। अदालत ने आरोपियो को दोषी मानते हुऐ 2/2 साल कैद व 25/25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत मे 3/3 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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