नशीले पदार्थ रखने वाले आरोपी को 7-1/2 साल की सजा।
नशीले पदार्थ रखने वाले आरोपी को 7-1/2 साल की सजा।
कुरुक्षेत्र न्यूूज लाईव संवाददाता।राकेश शर्मा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश सिहँ की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 7-1/2 साल की कैद व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 3 जूलाई 2014 को अपराध शाखा एक के सहायक उप निरीक्षक सुरजीत सिहँ , सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार , हैड कांसटेबल राजेश कुमार व हैड कांसटेबल प्रवीण कुमार की टीम जी टी रोड पर गश्त कज दौरान खानपुर टी प्वाईंट पर चैकिगं कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति रान्ग साईड से साईकिल पर आता दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुडने की कौशिश करने लगा जो पुलिस पार्टी ने शराब के शक होने पर रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके साईकिल के कैरियर पर रखे कटटे से 1 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शाहबाद मे एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी देसराज सिहँ वासी रत्नगढ थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश सिहँ की अदालत मे विचारधीन था। अदालत ने आरोपी देसराज को एन डी पी एस एक्ट का दोषी मानते हुऐ 7-1/2 साल की कैद व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत मे 9 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।