सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग बीवी से शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना
नई दिल्ली न्यूज लाईव व्यूरो:-
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना है| सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग बीवी से शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म की परिधि से बाहर रखने वाले कानून (आइपीसी धारा 375 के अपवाद (2) की वैधानिकता पर फैसला सुनाया और इस अपवाद को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सहमति से सेक्स करने की उम्र बनाने को कम नहीं किया जा सकता है| 15 से 18 साल की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आएगा| कोर्ट ने फैसले में कहा है कि पत्नी पुलिस के पास शिकायत कर सकती है। कोर्ट ने इस प्रावधान को पोक्सो के साथ जोड़ा है| कोर्ट ने यह भी कहा कि पति पर दुष्कर्म का मुकदमा तभी चलेगा, जब पत्नी एक साल के भीतर शिकायत दर्ज कराएगी। कोर्ट का यह फैसला आगे से लागू होगा। पुराने केस इससे प्रभावित नहीं होंगे। गैर सरकारी संस्था इनडिपेंडेट थाट ने धारा 375 (2) को शादीशुदा और गैर शादीशुदा 15 से 18 वर्ष की लड़कियों मे भेदभाव करने वाला बताते हुए रद करने की मांग की थी। आईपीसी की धारा 375 (2) के तहत 15 से 18 वर्ष की नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म नहीं माना जाता था।