सायं 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही : सुमेधा

कुरुक्षेत्र से न्यूज लाईव संवाददाता राकेश   शर्मा की रिपोंट:——
पटाखों की बिक्री के लिए जगह की निर्धारित, औचक निरीक्षण करने के लिए जिलाधीश ने किया 6 टीमों का गठन, वैध लाईसेंस के बिना पटाखों की बिक्री करने पर लगाया प्रतिबंध जिलाधीश एवं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने दीवाली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने, जान-माल की सुरक्षा व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सायं 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे व आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, जिला में पटाखों की बिक्री के लिए जगह भी निर्धारित की हैं।
जिलाधीश एवं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने जारी आदेशों में कहा कि जिला में पटाखों की बिक्री के लिए थानेसर, शाहाबाद, लाडवा, बाबैन, पिहोवा, इस्माईलाबाद, झांसा व ठोल में जगह निर्धारित की हैं। जिला के सभी उपमंडल अधिकारी दिवाली त्यौहार के अवसर पर पटाखों की बिक्री निर्धारित जगहों पर करवाना सुनिश्चित करेंगे। आतिशबाजी की परचून बिक्री की अनुमति सम्बंधित नगरपालिका व अग्निशमन अधिकारी से रिपोर्ट लेने के उपरांत ही उपमंडलाधीश द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। सभी उप-मंडलाधीश यह भी सुनिश्चित करें कि सायं 6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद कोई आतिशबाजी या पटाखे ना चलाएं और निश्चित स्थलों पर आतिशबाजी की दुकानें सरकार की हिदायतों अनुसार अलाट की जाएं। इसके अलावा नोर्मज़ के अनुसार ही दुकानों के बीच खाली जगह को रखा जाना भी सुनिश्चित किया जाए। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट, धार्मिक संस्थानों सहित साईलेंस जोन के दायरे में पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और चिकित्सालयों में चिकित्सक डयूटी पर तैनात रहें ताकि घायल होने वाले व्यक्ति का तुरंत उपचार किया जा सके।
जिलाधीश ने कहा कि आतिशबाजी के थोक एवं परचूना विक्रेता निश्चित मात्रा से अधिक पटाखे नहीं रखेंगे। प्रत्येक थोक विक्रेता अपनी दुकान पर अग्निशमन यंत्र लगाएंगे। दमखल केंद्र अधिकारी आतिशबाजी की बिक्री रिपोर्ट देने से पहले सम्बंधित स्थल का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक बूथ पर नियमों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार भंडारण एवं बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार बूथों के मध्य दूरी 3 मीटर, बाहरी सुरक्षा दूरी 50 मीटर तथा बूथों के दरवाजे आमने-सामने नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लैम्प, मोमबत्ती तथा लूज़ इलैक्ट्रिसिटी फिटिंग परिसर में न हो, परिसर के चारों ओर फायर वक्र्स डिसप्ले तथा धूम्रपान प्रतिबंधित हो। इसके अलावा शहर की घनी आबादी में तथा वैध लाईसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी की बिक्री न करे।
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किन जगहों पर होगी पटाखों की बिक्री
जिलाधीश सुमेधा कटारिया ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए जगह निर्धारित की गई हैं, जिनमें थानेसर में थीम पार्क नजदीक छठी पातशाही गुरुद्वारा, शाहाबाद में लाडवा रोड हुडा मैदान, लाडवा में बाबैन रोड खेल मैदान, बाबैन में लाडवा-बाबैन रोड़ पर श्री सुखदेव सिंह पूर्व सरपंच की खाली पड़ी जमीन, पिहोवा में नगरपालिका के पास खाली पड़ी जमीन, इस्माईलाबाद में शहीद बलबीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस्माईलाबाद, झांसा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल झांसा तथा ठोल में रामलीला ग्रांउड/पंचायत भवन शामिल है।
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किस-किस अधिकारी की लगाई डयूटी
आदेशों की पालना करने और औचक निरीक्षण के लिए थानेसर और पिपली के लिए तहसीलदार थानेसर के साथ प्रबंधक थाना शहर व सदर थानेसर की डयूटी लगाई गई हैं। इसी प्रकार शाहाबाद के लिए तहसीलदार शाहबाद के साथ प्रबंधक थाना शाहबाद, लाडवा के लिए  तहसीलदार लाडवा के साथ प्रबंधक थाना लाडवा, बाबैन के लिए नायब तहसीलदार बाबैन के साथ प्रबंधक थाना बाबैन, पिहोवा के लिए तहसीलदार पिहोवा के साथ प्रबंधक थाना पिहोवा तथा इस्माईलाबाद, ठौल व झांसा के लिए नायब तहसीलदार इस्माईलाबाद के साथ प्रबंधक थाना इस्माईलाबाद की डयूटी लगाई गई हैं।
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