हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019-
राजेश कुमार शर्मा राजस्थान स्टेट हेड
नारनौल, 25 सितंबर ,2019 राजस्थान राज्य के निकटवर्ती राज्य हरियाणा के विधानसभा आम चुनाव 2019 की प्रक्रिया के तहत 25 सितंबर 2019 को हरियाणा राज्य के नारनौल जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय में नारनौल के माननीय डीसी साहब और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ओफिसर श्री जगदीश जी शर्मा ने नारनौल जिले के बैंक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान माननीय डीसी साहब व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ओफिसर साहब श्री जगदीश जी शर्मा ने निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी बैंक नकद लेन-देन पर नजर रखें। अगर किसी बैंक में सामान्य दिनों से अधिक नकदी निकाली जाती है या अन्य दिनों की अपेक्षा किसी प्रतिष्ठïान द्वारा अचानक कम नकदी जमा कराई जाने लगे तो इसकी सूचना तुरंत जिला चुनाव कार्यालय को दें। ये निर्देश उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगदीश शर्मा जी ने आज लघु सचिवालय में जिले के बैंकों के अधिकारियों की बैठक में दिए।
डीसी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनावोंं में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख निर्धारित यानि स्टीपुलेटेड Stipulated की गई है। इसके लिए भी सभी प्रत्याशियों को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। इस खाता का इस्तेमाल केवल चुनाव के लिए किया जाएगा। 27 सितंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। प्रत्याशी को नामांकन के दौरान नया बैंक खाता की जानकारी देनी होगी। खाता नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले खुलना चाहिए। यह खाता खुद व उसके एजेंट के साथ साझा भी हो सकता है। यह खाता किसी भी परिवार के सदस्य के साथ साझा नहीं हो सकता। चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के खर्च इसी खाते के माध्यम से किए जाएंगे ।डीसी ने निर्देश दिए कि सभी बैंक प्रत्याशियों के खाते खुलनवाने के लिए पूरा सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
। इसके लिए अलग से विधानसभ चुनाव के प्रत्याशियों के लिए काउंटर भी लगाएं तथा बैंक किसी एक कर्मचारी की ड्ïयूटी तय कर दें। प्रत्याशी किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है।
श्री शर्मा ने स्पष्टï निर्देश दिए कि एक लाख या इससे अधिक राशि निकलवाने वाले की सूचना हर हाल में जिला प्रशासन को देनी होगी। यह रिपोर्ट हर रोज चुनाव कार्यालय को भेजनी होगी। वैसे आचार संहिता के दौरान 50 हजार से अधिक नकदी ले जाने पर पाबंदी रहेगी। अगर 50 हजार से अधिक राशि कोई लेकर चलता है तो उसे दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा बड़ी राशि की संदिग्ध लेन-देन की सूचना मिलती है तो आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी। इस पर नजर रखने के लिए जिले में हर विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्कवैड भी तैनात की गई है। चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जरवर (expenditure observer )आयोग द्वारा लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करवाने में अब बैंकों की भी अह्ïम भूमिका हो गई है। आज से एक-दो दशक पहले चुनावों में मशल पावर का इस्तेमाल होने की सूचना मिलती थी। आज के समय में इन घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लग चुका है लेकिन मनी पावर के इस्तेमाल होने का अंदेशा रहता है। इस पर रोक के लिए बैंक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी एटीएम व ब्रांच में सभी सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रहें। जिला प्रशासन द्वारा कभी भी उसकी रिकार्डिंग मंगवाई जा सकती है। चुनाव आचार संहित के दौरान सीसीटीवी के बैकअप की व्यवस्था रखें। साथ ही उन्होंने बैंकों द्वारा हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए।
