5 मार्च से परीक्षा केन्द्र में लगेगी धारा 144
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5 मार्च से परीक्षा केन्द्र में लगेगी धारा 144
बेरीनाग उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने उत्तराखंड विधालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) द्वारा आयोजित की जा रही इण्टमीडिएट व हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओ के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक आपराधिक तत्वों द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने पर उपजिला अधिकारी सोहन सिंह सैनी ने कहा तहसील बेरीनाग थल स्थित समस्त परीक्षाओ़ केन्द्रों में परीक्षाओं के सुचाऊ से संचालन शान्ति व्यवस्था बनाये जाने में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया!
एस डी एम ने कहा कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र शस्त्र आग्नेयास्त्र धारदार हथियार लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा यह आदेश सुरक्षा बलों शान्ति व्यवस्था में लगे कर्मियों अर्धसैनिक बलों पुलिस पी0ए0सी बलों पर लागू नहीं हेगा! शारीरिक रूप से विकलांग अक्षम व्यक्तियों को लाठी लेकर चलने में प्रतिबन्ध नहीं होगा!
परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा! विशेष परिस्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्रात करनी होगी!
परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी!
यह आदेश परीक्षार्थीयों शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि परीक्षा केन्द्रों के संचालन डयूटी में तैनात प्राधिक्रत व्यक्तितो राहगीरों यदि परीक्षा केन्द्र के परिधि क्षेत्र में कोई आम रास्ता हो पर लागू नहीं होगा!
एसडीएस सोहन सिंह सैनी ने कहा यह आदेश तहसील बेरीनाग थल अन्तर्गत स्थित समस्त परीक्षा केन्द्र में दिनांक 05/03/2018 की प्रात: 08 बजे से दिनांक 25/03/2018 की सांय 05 बजें तक लागू रहेगी यदि इस इससे पूर्व इसे समाप्त न कर दिया जाये समयाभाव के कारण सभी सम्बन्धित पक्षों को सुना जाना सम्भव नहीं हैं जिस हेतु एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा हैं! इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं!