नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कारावास।

एनएचएल नेटवर्क।

पिथौरागढ। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  और आरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं में भी सजा दी गई है।  जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दो मार्च 2024 को थल क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा परीक्षा देकर अपने घर को लौट रही थी। इस दौरान मौकभाड़, मुगरानी गांव निवासी चंद्रबल्लभ भट्ट ने उसका पीछा किया और उससे छेड़छाड़ की। चंद्रबल्लभ बालिका के पीछे-पीछे उसके गांव तक पहुंच गया, बालिका के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने चंद्रबल्लभ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद मामला न्यायालय में चला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद चंद्रबल्लभ भट्ट को धारा 354 और पोक्सो की दो धाराओं में दोषी पाते हुए सत्र न्यायाधीश ने चंद्रबल्लभ को पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दो अन्य धाराओं में भी उसे सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो अधिनियम में निहित प्राविधानों के तहत इस घटना से बालिका को पहुंचे शारीरिक और मानसिक आघात के लिए राज्य सरकार को तीस दिन के भीतर चार लाख का प्रतिकर उसे दिये जाने के आदेश जारी किए। पैरवी डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत व एडीजीसी प्रेम भंडारी द्वारा की गई।

 

 

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