थराली-देवाल-वांण राजमार्ग पर किमी एक में 16 टन से अधिक भार वाले डम्परों के आने जाने पर पाबंदी लगी।

रिपोर्ट हरेंद्र बिष्ट।

थराली। थराली-देवाल-वांण राजमार्ग पर किमी एक में 16 टन से अधिक भार वाले डम्परों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई हैं।जो भी डम्पर चालक इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में थराली के उपजिलाधिकारी अबरार अहमद ने निर्देश जारी किए हैं।
तहसीलदार,थानाध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन थराली,रिवय ड्रेजिंग अनुज्ञाधारको एवं डम्पर /वाहन स्वामियों को भेजें आदेश में कहा गया है कि थराली बाजार में निर्मित लौह सेतु पर एक बार में एक ही डम्पर केवल 16 टन डम्पर के वजन सहित रिवर ड्रेजिंग की खनन सामग्री ले जा सकते हैं। जिससे अधिक वजन नही लेजाया जा सकता हैं। इसके अलावा प्रेशर हार्नो का उपयोग नही किया जा सकता हैं। छात्र छात्राओं के विद्यालयों के जाने एवं छुट्टी के समय थराली बाजार में डम्पर एवं बड़े वाहन नही गुजरेंगे। इसके अलावा बाजरा क्षेत्र में एक बार में मात्र 3 ही टैक्सी वाहन सवारियों को बिठाने के लिए बाजार में खड़े रह सकेंगे ताकि बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या का निराकरण हो सकें। एसडीएम ने इस संबंध में थराली थानाध्यक्ष को निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने को कहा है।

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